दिल्ली हाई कोर्ट ने अहाता नीति मामले में CBI की याचिका को स्थगित किया, ट्रायल रिकॉर्ड मांगे; 4 मई को सुनवाई

दिल्ली(राजीव शर्मा): हाई कोर्ट ने बुधवार को अहाता नीति मामले में आगे की सुनवाई को स्थगित कर दिया, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई अन्य की रिहाई को चुनौती दी थी। अब इस मामले पर 4 मई को सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति स्वरना कांता शर्मा ने निर्देश दिया कि पूरा ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड बेंच के सामने रखा जाए, ताकि मामले की विस्तृत जांच की जा सके। कोर्ट की यह कार्रवाई इस बात का संकेत देती है कि वह इस आधार को करीब से जांचना चाहती है जिस पर फिर से उन आरोपियों को पहले रिहा कर दिया गया था।

यह विकास आरोपियों के एक श्रृंखला के संचारों के बाद आया है। केजरीवाल ने इस हफ्ते कोर्ट को पहले ही बताया था कि वह न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यवाही में उपस्थित होंगे। बाद में मनीष सिसोदिया और AAP नेता दुर्गेश पाठक ने भी इसी तरह के पत्र जमा किए, जिनमें वे सुनवाई में भाग लेने से बचने का निर्णय बता रहे थे।

यह मामला अब रद्द की गई अहाता नीति से जुड़ा है, जिसने एक उच्च‑प्रोफाइल जांच को ट्रिगर किया था। 27 फरवरी को एक निम्न न्यायालय ने केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को रिहा कर दिया था, और यह टिप्पणी की कि अभियोजन के खिलाफ केस में पर्याप्त योग्यता नहीं थी जिससे आगे बढ़ा जा सके और यह न्यायिक जांच को सहन नहीं कर सका।

अब हाई कोर्ट ने इस मामले को फिर से देखने की योजना बना ली है, ऐसा अनुमान है कि आगामी सुनवाई यह तय करेगी कि क्या रिहाई आदेश बरकरार रहेगा या आगे के कानूनी कार्यवाही शुरू किए जाएंगे।

By Rajeev Sharma

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