चंडीगढ़: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2025-26 के दौरान किसानों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में आरकेवीआई स्कीम के फसल अवशेष प्रबंधन घटक के तहत कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमे किसान स्ट्रा-बेलर, हे-रेक, एसएमएस, हेप्पी सीडर, स्मार्ट सीडर, स्ट्रा-चोपर, मल्चर, शर्ब मास्टर, रोटरी स्लेशर, रिर्वसीब्ल एमबी प्लो, जीरो ड्रील, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, ट्रैक्टर माउंटेड लोडर (बिना ट्रैक्टर), ट्रैक्टर ड्रान टैडर मशीन, कॉप-रीपर पर 50 प्रतिशत अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान ऑनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल “एग्री हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन” पर 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि किसान द्वारा जिस कृषि यंत्र पर आवेदन किया जा रहा है। उस यंत्र पर किसान ने किसी भी स्कीम के तहत पिछले 3 वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो। एक किसान अधिकतम 4 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसे अनुदान का लाभ एक ही मशीन पर दिया जाएगा। अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान का रबी 2025 व खरीफ 2024 के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार पहचान पत्र में से केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, वैलिड ट्रैक्टर आरसी, स्वयं घोषणा पत्र, अपलोड करने होगें। लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ऑनलाईन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।