चंडीगढ़, 23 फरवरी- हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि शहरों में जिन अस्पतालों को सरकार द्वारा रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध करवाई गई है उनको कुल आउटडोर मरीजों में से 20 प्रतिशत को ‘‘पहले आओ,पहले पाओ’’ के आधार पर मुफ्त सेवा देने का प्रावधान है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे।
श्री बेदी ने बताया कि गरीब लोगों या मरीजों को मुफ्त इलाज के लिए रियायती दरों पर हॉस्पिटल साइट्स का अलॉटमेंट हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पॉलिसी की गाइडलाइन के तहत किया गया है। इसके मुताबिक, हरियाणा के किसी भी अर्बन एस्टेट में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में अलॉट किए गए सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के अलावा सभी हॉस्पिटल, उनके यहां आने वाले कुल आउटडोर मरीजों में से 20 प्रतिशत को ‘‘पहले आओ पहले पाओ’’ के आधार पर मुफ्त सर्विस देंगे और इनडोर मरीजों के लिए ऐसे सभी हॉस्पिटल समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कुल बेड का 10 प्रतिशत मुफ्त इलाज के लिए रिजर्व रखेंगे।
उन्होंने बताया कि गरीब मरीजों के इलाज के संबंध में नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए 8 दिसंबर, 2022 को पॉलिसी में बदलाव किया गया था, जिसमें पोर्टल का प्रावधान है। अभी प्राधिकरण ने गुरुग्राम जिले में रियायती दरों पर 4 हॉस्पिटल और फरीदाबाद जिले में 7 हॉस्पिटल के लिए जमीन अलॉट की गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पोर्टल के अनुसार, 8086 मरीजों को पॉलिसी के अनुसार इलाज दिया गया है।
