हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन की राशि में की बढ़ोतरी

हिसार बाईपास के निर्माण को मुख्यमंत्री ने दी मंज़ूरी

चंडीगढ़ (नैश्नल टाईमज़): हरियाणा सरकार ने गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी को लेकर एक और सराहनीय कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। अब पिछड़ा वर्ग परिवार को विवाह के अवसर पर कन्यादान के रूप में 51,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले यह राशि 41,000 रुपये थी।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले हजारों पात्र परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

ये होंगे लाभार्थी

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत — गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग के परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह हेतु, किसी भी वर्ग की महिला खिलाड़ियों को उनकी स्वयं की शादी हेतु और ऐसे दिव्यांग जोड़ों को जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक भी दिव्यांग हो – को भी अब 51,000 रुपये की राशि कन्यादान स्वरूप दी जाएगी।

इन लाभार्थियों को पहले से मिल रहा समर्थन

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास समुदाय के पात्र परिवारों को 71,000 रुपये की राशि विवाह के अवसर पर दी जा रही है। वहीं, विधवा, तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा महिलाओं के पुनर्विवाह पर (यदि पहली शादी के समय योजना का लाभ नहीं लिया गया हो) को भी 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। यदि नवविवाहित दंपती दोनों दिव्यांग हैं, तो उन्हें भी 51,000 रुपये की सहायता राशि मिलती है।

आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन

प्रवक्ता ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल और सुगम बनाया गया है, ताकि पात्र व्यक्ति आसानी से लाभ उठा सकें। आवेदक shadi.edisha.gov.in पोर्टल पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं

By Balwinder Singh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *