Control Act

हरियाणा मंत्रिमंडल ने एचआईवी/एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य नियमों के निर्माण को मंजूरी दी

हरियाणा मंत्रिमंडल ने एचआईवी/एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य नियमों के निर्माण को मंजूरी दी

चंडीगढ़, 12 अक्टूबर – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मानव इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 की धारा 49 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य नियमों के निर्माण को मंजूरी दी गई। नए नियमों को हरियाणा मानव इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम नियम, 2025 कहा जाएगा। इन नियमों के अंतर्गत, राज्य सरकार अपने छह प्रशासनिक प्रभागों के आयुक्तों को लोकपाल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करेगी। अधिनियम की धारा 23 में उल्लिखित उनकी भूमिका एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों की…
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