Haryana Right to Service Act

हरियाणा सरकार ने श्रम विभाग की 10 सेवाएं ‘हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम’ के तहत की अधिसूचित, तय की गई समय सीमा

हरियाणा सरकार ने श्रम विभाग की 10 सेवाएं ‘हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम’ के तहत की अधिसूचित, तय की गई समय सीमा

चंडीगढ़, 05 जुलाई - हरियाणा सरकार ने श्रम विभाग की दस प्रमुख सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। मुख्य सचिव डॉ. अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। अब ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का केंद्रीय अधिनियम 37) के उपबंधों के अधीन ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना, लाइसेंस का पंजीकरण और नवीकरण 26 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसी प्रकार, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखाना विभाग से योजनाओं का अनुमोदन तथा कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 63) के तहत कारखाना…
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