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चंडीगढ़, 15 जनवरी - हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने फरीदाबाद में विकास कार्यों की स्थिति से संबंधित एक मामले में यह स्पष्ट किया है कि प्लॉट की ई-नीलामी से पूर्व स्थल पर आवश्यक विकास कार्य पूर्णता अत्यंत आवश्यक हैं, ताकि आवंटियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि विकास कार्य पूरे होने के उपरांत ही प्लॉट की नीलामी और कब्जा प्रस्तावित किया जाना अपेक्षित है। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि ई-नीलामी में शामिल किए जाने वाले प्लॉट्स पर सभी आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध होना आवश्यक है, जिससे आवंटी…
