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हरियाणा सरकार ने दी परीक्षाओं में कृपाण और मंगलसूत्र की अनुमति

हरियाणा सरकार ने दी परीक्षाओं में कृपाण और मंगलसूत्र की अनुमति

चंडीगढ़, 20 जनवरी—हरियाणा सरकार ने राज्य में स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के दौरान सिख विद्यार्थियों एवं विवाहित महिला अभ्यर्थियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के उद्देश्य से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले सिख विद्यार्थियों एवं अभ्यर्थियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कृपाण पहनने और साथ ले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार कृपाण की कुल लंबाई 9 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि उसकी धार की लंबाई 6 इंच…
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