06
Apr
नई दिल्ली (गुरप्रीत सिंह): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश के सभी नेशनल और स्टेट हाईवेज से आवारा पशुओं को दूर भगाने की PIL पर केंद्र सरकार समेत कई पक्षकारों को नोटिस थमा दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने चार हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। बेंच ने केंद्र, राज्यों, UTs और एनिमल वेलफेयर बोर्ड को नोटिस जारी कर कहा कि कई राज्य 10% गौ-उपकर तो वसूलते हैं, लेकिन सड़कों पर घूमते मवेशियों को कंट्रोल करने का कोई इंतजाम नहीं। एनएचएआई के वकील ने बताया कि कोर्ट ने पहले स्ट्रे डॉग्स के केस में फैसला रिजर्व…
