चंडीगढ़ (नवल किशोर): राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ द्वारा 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह पहल लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए आपसी समझौते पर आधारित है।
पात्र पक्षकारों के लिए अवसर
जो पक्षकार अपने मामलों का आपसी समझौते से निपटारा चाहते हैं तथा जिनके केस जिला न्यायालयों व अन्य न्यायाधिकरणों में लंबित हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ के कार्यालय से संपर्क कर लोक अदालत में सूचीबद्ध करा सकते हैं। यह प्रक्रिया निःशुल्क है और पक्षकारों को अदालती खर्च से मुक्ति दिला सकती है।
निस्तारण योग्य मामले
राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के विवादों का निपटारा होगा:
आपराधिक शमनीय (compoundable) मामले।
परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 से जुड़े मामले।
धन वसूली के मामले।
मोटर दुर्घटना दावा मामले।
श्रम विवाद।
सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (बिजली, पानी बिल आदि) से संबंधित विवाद।
वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद।
किराया संबंधी मामले।
उपभोक्ता संरक्षण मामले।
भरण-पोषण मामले।
अन्य दीवानी वाद जैसे किराया, उपभोगाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट निष्पादन वाद आदि।
यह आयोजन न्यायिक प्रक्रिया को सरल व तेज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इच्छुक पक्षकार शीघ्र संपर्क करें ताकि उनके मामले सूचीबद्ध हो सकें।
