One Time Settlement Scheme

करदाताओं के लिए प्रदेश सरकार की “वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025” का लाभ उठाने का है अंतिम मौका

करदाताओं के लिए प्रदेश सरकार की “वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025” का लाभ उठाने का है अंतिम मौका

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने छोटे करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए वैट, सीएसटी सहित सात अधिनियमों के अंतर्गत बकाया कर राशि के निपटान के लिए “वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025” लागू की है। यह योजना 27 सितंबर, 2025 को समाप्त हो जाएगी। बता दें कि इस योजना के तहत आज तक 97,039 करदाताओं ने लाभ उठाते हुए 712.88 करोड़ रुपये के बकाया कर का निपटान किया है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए बकाया राशि पर लागू होगी। इसके अंतर्गत सात अधिनियम शामिल हैं, जिनमें हरियाणा मूल्य…
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