स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक कर दी गई है: राव नरबीर सिंह

नैशनल टाइम्स ब्यूरो : हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के आज के युग में युवाओं को औद्योगिक क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप पालिसी क्रियान्वित की है, जिसके तहत स्टार्टअप को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

उद्योग मंत्री ने कहा कि उद्योग विभाग ने निर्णय लिया है कि हरियाणा के जो स्टार्टअप विभिन्न योजनाओं जैसे कि लीज रेंटल सब्सिडी स्कीम, पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति स्कीम, शुद्ध राज्य जीएसटी प्रतिपूर्ति स्कीम तथा काउड स्टोरेज स्कीम के लिए प्रतिपूर्ति अपने आवेदन जमा नहीं करा पाए, उनके लिए एक मुश्त छूट देते हुए समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक कर दी गई है।

उन्होंने स्टार्टअप से आग्रह किया है कि योजना के लाभ उठाने के लिए उद्योग विभाग से संपर्क करें और तय समय सीमा में अपने आवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

By Balwinder Singh

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