चंडीगढ़ (गुरप्रीत सिंह): पंजाब विधानसभा ने सोमवार को धार्मिक ग्रंथों के इर्द-गिर्द सुरक्षा उपायों को कड़ा करने के लिए अपमान के खिलाफ कानूनों को मजबूत करने वाले प्रमुख संशोधन को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। यह विधेयक संत समाज के सदस्यों और विभिन्न डेरों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पारित हुआ, जिसने कार्यवाही को महत्वपूर्ण धार्मिक पृष्ठभूमि प्रदान की।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किया गया विधेयक — जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट बिल 2026 — गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़े अपमान के कार्यों के लिए कड़ी सजाएं लगाने का प्रयास करता है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत अपराधियों को 10 से 25 वर्ष तक की कैद, भारी जुर्माना और संपत्ति जब्ती के प्रावधान का सामना करना पड़ सकता है।
बहस के दौरान कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने जस्टिस रंजीत सिंह आयोग के निष्कर्षों का हवाला देते हुए अतीत के मामलों में न्याय देने में देरी का आरोप लगाया। उन्होंने विधेयक पेश करने से पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से परामर्श न करने पर भी सवाल उठाए।
विपक्ष के नेता परगट सिंह बाजवा ने चिंता जताई कि क्या विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इस मुद्दे का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक को केवल राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत है, एक रुख जो वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दोहराया, जिन्होंने नोट किया कि यह संशोधन 2008 के मौजूदा कानून पर आधारित है।
विधेयक के समर्थन में शिरोमणि अकाली दल के बागी विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने भी आवाज उठाई, जिन्होंने अधिकारियों से लंबित अपमान मामलों को तेज करने का आग्रह किया। विधेयक ने आगे SGPC को सभी सरूपों का संरक्षक नामित किया, जिससे पवित्र ग्रंथ की सुरक्षा के लिए संस्थागत जिम्मेदारी को मजबूत किया गया।
मुख्यमंत्री मान ने सदन को सूचित किया कि इंदरबीर सिंह निज्जर की अगुवाई वाली समिति अन्य धार्मिक ग्रंथों के लिए समान सुरक्षा पर सिफारिशें प्रस्तुत करने वाली है, साथ ही 1986 नाकोदर फायरिंग मामले सहित अतीत की घटनाओं की समीक्षा के साथ।
विधानसभा सत्र गंभीर स्वर में शुरू हुआ, जिसमें सदस्यों ने जलियांवाला बाग नरसंहार के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और प्रख्यात गायिका आशा भोसले को याद किया। स्पीकर कुलतार सिंह संध्वान ने राज्य के नौका विहार स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई।
विधेयक का पारित होना एक महत्वपूर्ण विधायी कदम है, जो राज्य की संवेदनशील धार्मिक चिंताओं को संबोधित करने और अपमान के खिलाफ कानूनी निवारक को मजबूत करने की मंशा को दर्शाता है।
पंजाब विधानसभा ने ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट बिल 2026’ पास किया, कड़ी सजा की मांग की
