सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में नोटिस में चूक पर अपने ही कर्मचारियों को फटकार लगाई

नई दिल्ली(राजीव शर्मा):सोमवार को एक असामान्य रूप से तीखी फटकार में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी करने में विफल रहने पर अपनी ही रजिस्ट्री की आलोचना की, उनके आचरण को “बहुत खराब” (nasty) बताया और टिप्पणी की कि अधिकारी “सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया” की तरह व्यवहार करते हैं।

ये कड़ी टिप्पणियां मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्य बागची की पीठ की ओर से तब आईं, जब वे 37,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित निवेश धोखाधड़ी के मामले में आयुषी मित्तल (जिन्हें आयुषी अग्रवाल के नाम से भी जाना जाता है) द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

23 मार्च के अपने पिछले आदेश का हवाला देते हुए, पीठ ने सवाल किया कि रजिस्ट्री अधिकारियों ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला कि ईडी और अन्य प्रतिवादियों को कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की, “रजिस्ट्री बहुत खराब व्यवहार कर रही है… यहां बैठा हर कोई खुद को सुपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समझता है।”

अपने नवीनतम आदेश में, अदालत ने निर्देश दिया कि रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा एक तथ्य-खोज जांच की जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि पिछले निर्देश की व्याख्या कैसे की गई थी। इसने यह भी आदेश दिया कि मामले में औपचारिक रूप से ईडी को नोटिस जारी किया जाए।

यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि याचिकाकर्ता ने अपने पति और उनकी कंपनी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी को अंजाम दिया। हालांकि बचाव पक्ष ने दावा किया है कि धन का एक बड़ा हिस्सा निवेशकों को लौटा दिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण धनराशि वर्तमान में ईडी द्वारा फ्रीज किए गए बैंक खातों में पड़ी है।

23 मार्च की सुनवाई के दौरान, पीठ ने कार्यवाही में ईडी को पक्षकार बनाने के लिए राजस्थान सरकार के एक मौखिक अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। इसका उद्देश्य यह सत्यापित करना था कि क्या आरोपी और उसके विस्तारित परिवार से जुड़ी सभी चल और अचल संपत्तियां ठीक से संलग्न (अटैच) की गई हैं या नहीं।

अदालत ने अपना रुख बनाए रखा है कि वह तब तक जमानत याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं करेगी जब तक कि संपत्तियों का पूरा खुलासा प्रस्तुत नहीं किया जाता। इसने पहले याचिकाकर्ता के वकील को आरोपी, उसके परिवार के सदस्यों और संबंधित कंपनी के अधिकारियों की संपत्तियों और वित्तीय होल्डिंग्स का विवरण देते हुए एक व्यापक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था।

अपने रुख को दोहराते हुए, पीठ ने कहा कि मामला तभी आगे बढ़ेगा जब पूरा विवरण रिकॉर्ड पर रखा जाएगा, जिससे मामले के मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

रजिस्ट्रार (न्यायिक) को अब रजिस्ट्री के भीतर हुई प्रशासनिक चूक की जांच करने का काम सौंपा गया है। उम्मीद है कि यह मामला इस महीने के अंत में फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा।

By Rajeev Sharma

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