निलंबित डीआईजी भुल्लर ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की दैनिक सुनवाई की मांग का विरोध किया

चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह):निलंबित पंजाब पुलिस अधिकारी हरचरण सिंह भुल्लर और उनके सहयोगी कृषानु शारदा ने भ्रष्टाचार के मामले में भुल्लर के खिलाफ दैनिक (डे-टू-डे) सुनवाई की मांग वाली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका का विरोध किया है।

चंडीगढ़ में विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दाखिल एक जवाब में, भुल्लर ने अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया कि एजेंसी का आवेदन समय से पहले और कानूनी रूप से अस्थिर है। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), विशेष रूप से धारा 230 के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अभी तक पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, साथ ही जिन पर भरोसा नहीं किया गया है, उनकी पूरी और स्पष्ट प्रतियां अभियुक्तों को उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों को कमजोर करता है और बचाव पक्ष की प्रभावी रूप से अपना मामला तैयार करने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है।

भुल्लर ने आगे कहा कि यह अभी तय होना बाकी है कि अदालत आरोप तय करेगी और मुकदमे के लिए आगे बढ़ेगी या नहीं। जवाब में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में, दैनिक सुनवाई के लिए दबाव डालना “गलतफहमी और समय से पहले” है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डिफॉल्ट जमानत की संभावना को रोकने के लिए चार्जशीट जल्दबाजी में दाखिल की गई थी।

शारदा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने भी इसी तरह की चिंताएं दोहराईं और तर्क दिया कि किसी भी उच्च न्यायालय ने मामले में त्वरित कार्यवाही का निर्देश नहीं दिया है। बचाव पक्ष ने सवाल उठाया कि किस आधार पर सीबीआई अदालत के समक्ष अन्य लंबित मामलों की तुलना में इस मामले को प्राथमिकता देना चाह रही है।

उचित प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर देते हुए, बचाव पक्ष ने आग्रह किया कि दस्तावेजों की जांच और बहस तैयार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इसने व्यावहारिक चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है, जो कानूनी सलाहकारों के साथ बातचीत को सीमित करता है।

याचिका को अब विचार के लिए विशेष अदालत के समक्ष रखा गया है, और इसका परिणाम यह निर्धारित करेगा कि मामले की कार्यवाही किस गति से आगे बढ़ेगी।

By Gurpreet Singh

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