चंडीगढ़ में तंबाकू पर सख्त कार्रवाई: संयुक्त छापेमारी में जुर्माना, जब्ती और अवैध बिक्री पर रोक

चंडीगढ़ (नवल किशोर): चंडीगढ़ प्रशासन के माननीय मुख्य सचिव के निर्देशानुसार तथा सचिव स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य के सक्षम मार्गदर्शन में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम द्वारा 15.04.2026 को चंडीगढ़ में तंबाकू नियंत्रण के प्रवर्तन हेतु छापेमारी की गई। इस टीम में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, विधिक माप विज्ञान विभाग तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विंग के अधिकारी शामिल थे।
1. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मन नारायण, निवासी बैअरमपुर, उत्तर प्रदेश (जीएसटी कार्यालय, सेक्टर 17-सी के निकट खोखा संचालक) बिना उचित साइनज के ढीली एवं आयातित सिगरेट बेचते पाए गए। COTPA, 2003 के तहत धारा 6A का कोई साइनज नहीं पाया गया।
2. श्री मोहन सिंह पुत्र श्री उदय सिंह (टासवा शोरूम के बाहर, सेक्टर 17-सी, चंडीगढ़ में खोखा संचालक) ढीली सिगरेट बेचते पाए गए। COTPA, 2003 के तहत धारा 6A का कोई साइनज नहीं पाया गया।
3. श्री गोपाल कृष्ण पुत्र श्री बनुनारी लाल (चौरसिया कन्फेक्शनरी, एससीएफ नंबर 39/1, सेक्टर 18-डी, चंडीगढ़) ढीली एवं आयातित सिगरेट बेचते पाए गए। COTPA, 2003 के तहत धारा 6A का कोई साइनज नहीं पाया गया।
4. श्री सरेश कुमार पुत्र श्री राम चंद (चौरसिया संस, बूथ नंबर 28, सेक्टर 18-डी, चंडीगढ़) ढीली एवं आयातित सिगरेट बेचते पाए गए। इसके अतिरिक्त, वे निकोटीन पाउच भी बेचते पाए गए, जो कि पॉइजन एक्ट, 1914 के अंतर्गत आते हैं। COTPA, 2003 के तहत धारा 6A का कोई साइनज नहीं पाया गया।

प्रवर्तन विवरण:
1. श्री विनोद कुमार – स्वास्थ्य विभाग द्वारा ₹500 तथा आबकारी विभाग द्वारा ₹500 का जुर्माना लगाया गया। आबकारी विभाग द्वारा ₹1,600 मूल्य के 4 पैकेट आयातित सिगरेट जब्त किए गए। ₹10,000 मूल्य के 25 पैकेट ढीली सिगरेट नष्ट किए गए।
2. श्री मोहन सिंह – आबकारी विभाग द्वारा ₹2,000 मूल्य के 5 पैकेट आयातित सिगरेट जब्त किए गए। ₹16,000 मूल्य के 40 पैकेट ढीली सिगरेट नष्ट किए गए।
3. श्री गोपाल कृष्ण – आबकारी विभाग द्वारा ₹1,000 का जुर्माना लगाया गया। ₹1,600 मूल्य के 4 पैकेट आयातित सिगरेट जब्त किए गए।
4. श्री सरेश कुमार – स्वास्थ्य विभाग द्वारा ₹1,000 तथा आबकारी विभाग द्वारा ₹1,000 का जुर्माना लगाया गया। आबकारी विभाग द्वारा ₹2,000 मूल्य के 5 पैकेट आयातित सिगरेट जब्त किए गए। पुलिस विभाग द्वारा ₹2,500 मूल्य के 10 पैकेट निकोटीन पाउच जब्त किए गए। ₹10,000 मूल्य के 25 पैकेट ढीली सिगरेट नष्ट किए गए।

स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभाग एवं विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा कुल ₹4,000 का जुर्माना लगाया गया। आबकारी विभाग द्वारा लगभग ₹9,700 मूल्य की अवैध/आयातित सिगरेट जब्त की गई, जिन पर अनिवार्य 85% चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, विक्रेताओं द्वारा ₹36,000 मूल्य के 90 पैकेट ढीली सिगरेट स्वयं नष्ट किए गए।

इसके अतिरिक्त, छापेमारी के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा 3 व्यक्तियों के चालान किए गए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक, चंडीगढ़ (यू.टी.), डॉ. सुमन सिंह ने आश्वासन दिया कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गठित स्थायी टास्क फोर्स के माध्यम से इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP), COTPA अधिनियम, 2003 तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (PECA), 2019 के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा अवैध तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाना है।

By Gurpreet Singh

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