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चंडीगढ़, 23 दिसंबर -हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा बिजली कनेक्शन से जुड़े एक प्रकरण में की गई लापरवाही, मनमानी एवं सरकारी निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए कड़ा संज्ञान लिया है। कमीशन ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा जारी परिपत्र पूरी तरह स्पष्ट है और इसके बावजूद आवेदक से अतिरिक्त राशि की मांग करना नियमों के विरुद्ध है। हिसार निवासी शिकायतकर्ता ने दिनांक 15.07.2025 को एलटी श्रेणी के अंतर्गत नया बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन किया था, जिसकी अधिसूचित समय-सीमा 15 दिन है। इसके बावजूद पाँच माह से अधिक…
